रायपुर। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब बिजली बिल भुगतान में देरी होने पर पूरे महीने का एकमुश्त लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना होगा, बल्कि जितने दिन की देरी होगी, उसी अनुपात में अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
यह बदलाव राज्य विद्युत नियामक आयोग Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission द्वारा जारी नए टैरिफ आदेश के तहत किया गया है। अब तक की व्यवस्था में बिल की नियत तिथि निकलने के बाद 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज लगाया जाता था, चाहे भुगतान एक दिन देर से किया जाए या पूरे महीने बाद।
नई प्रणाली में अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लिया जाएगा। यानी जितनी देरी, उतना ही शुल्क, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
इस बदलाव से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो कुछ दिनों की देरी से बिल जमा करते हैं। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था बिलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाएगी।
हालांकि, इसके साथ ही घरेलू और व्यावसायिक बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव की आशंका भी जताई जा रही है।















































