सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी राशन कार्डधारकों से 15 जुलाई 2026 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।
सभी सदस्यों का सत्यापन जरूरी, बच्चों को छूट
विभाग के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज सभी पात्र सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। हालांकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अब तक पूरा नहीं हुआ है, वे निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान या “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक और फेस ई-केवाईसी से होगा सत्यापन
हितग्राही e-POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन या फेस ई-केवाईसी के जरिए भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विशेष परिस्थितियों वाले हितग्राहियों के लिए आवश्यक सहयोग एवं वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।
प्रशासन ने दिए तेजी लाने के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों, स्थानीय निकायों और जनपद पंचायतों को ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हितग्राहियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों का सही सत्यापन कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।















































