सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई, अध्यादेश जारी

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फिर से बढ़ाने का फैसला किया गया है. फैसला शनिवार देर रात लिया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसको लेकर सरकार संसद के मानसून सत्र में एक बिल लेकर आएगी और वह वर्तमान अध्यादेश की जगह लेगा. अब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 38 जज हो जाएंगे.

संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के तहत जारी किए गए अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या को वर्तमान के 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कुल संख्या 38 हो जाएगी.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, “राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को लागू करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने की घोषणा की है, जिसने “सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956″ में और संशोधन किया है.”

इस समय कुल 33 जजों के पद स्वीकृत हैं. इनमें से दो पद खाली हैं. जजों की संख्या आखिरी बार 2019 में बढ़ाई गई थी. उससे पहले जजों की संख्या 30 थी.

Amit sahu
Author: Amit sahu

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