चक्रधरनगर चौक पर ओवरलोड ट्रेलर पलटने से सड़क पर बिखरा आयरन पेलेट, पुलिस ने रात में ही मार्ग साफ कर यातायात किया सुचारू
रायगढ़, 12 मार्च। शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रायगढ़ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चार भारी वाहनों पर कार्रवाई की है। बीती रात चक्रधरनगर चौक के पास एक ओवरलोड ट्रेलर पलटने की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सड़क पर बिखरे आयरन पेलेट को हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल की और संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की।

खतरनाक तरीके से चलाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा ट्रेलर, पलटने से सड़क पर बिखरा आयरन पेलेट
जानकारी के अनुसार ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 AK 4986 का चालक वाहन को लापरवाहीपूर्वक और खतरनाक तरीके से चलाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले आया, जहां चक्रधरनगर चौक के पास वाहन पलट गया। ट्रेलर में लोड आयरन पेलेट सड़क पर बिखर गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने तत्काल थाना चक्रधरनगर पुलिस को मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जेसीबी मशीन से रात में ही हटवाया गया सड़क पर बिखरा आयरन पेलेट
निर्देश मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर बिखरे आयरन पेलेट को रात में ही हटवाकर मार्ग को साफ कराया गया। पुलिस की तत्परता से जल्द ही यातायात व्यवस्था सामान्य कर दी गई, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई।
वाहन में 25 टन ओवरलोड परिवहन और बीमा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई
मौके पर ट्रेलर चालक पुष्पराज साहू पिता सीयालाल साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सिलवार थाना जोगीपहरी जिला सीधी से पूछताछ की गई। वाहन का वजन कराए जाने पर उसमें निर्धारित क्षमता से लगभग 25 टन अधिक आयरन पेलेट का परिवहन किया जाना पाया गया। साथ ही दस्तावेजों की जांच में वाहन का बीमा भी नहीं होना पाया गया। इस पर चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर थाना चक्रधरनगर में इस्तगासा क्रमांक 663/2026 धारा 184, 115/194, 113/194(1) तथा 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
वाहन जांच अभियान के दौरान तीन अन्य भारी वाहनों पर भी की गई कार्रवाई
घटना के बाद देर रात चक्रधरनगर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य भारी वाहनों की भी जांच की गई। इस दौरान हाईवा 12 चक्का क्रमांक CG 13 BC 6434, ट्रक क्रमांक OD 09 K 4445 तथा ट्रक 12 चक्का क्रमांक OD 09 Q 2601 पर भी मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इन वाहनों के विरुद्ध क्रमशः इस्तगासा क्रमांक 664/2026, 665/2026 और 666/2026 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चारों वाहन चालकों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
शहर में प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त निगरानी, नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
रायगढ़ शहर में निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है। ऐसे क्षेत्रों में भारी वाहन पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान और वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका से रात में ही संभली स्थिति
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी चक्रधरनगर, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी और उनके हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी तत्परता से रात में ही मार्ग को साफ कर यातायात व्यवस्था सामान्य कराई गई।
एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखना रायगढ़ पुलिस की प्राथमिकता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश, ओवरलोड परिवहन और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान सहित सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।















































