रायगढ़, 21 जनवरी 2026। खरसिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रजघट्टा के पंचायत सचिव गिरधर साहू के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव गिरधर साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जनपद सीईओ की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरसिया द्वारा पत्र क्रमांक 92, दिनांक 07 जनवरी 2026 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रतिवेदन में सचिव के विरुद्ध थाना खरसिया में दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी गई थी।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खरसिया में पंचायत सचिव गिरधर साहू के खिलाफ अपराध क्रमांक 620/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपराधिक प्रकरण दर्ज होने को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की।
पंचायत सेवा नियम के तहत निलंबन
उक्त प्रकरण को आधार बनाते हुए सचिव गिरधर साहू को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
निलंबन अवधि में मुख्यालय खरसिया
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सचिव गिरधर साहू का मुख्यालय जनपद पंचायत खरसिया निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।















































