CG Prepaid Electricity Bill : छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में 1 अगस्त से लागू होगी प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था

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एडवांस राशि जमा करने के बाद ही मिलेगी बिजली, अनावश्यक खर्च और लंबित बिलों पर लगेगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थानों और विभागों में अब बिजली उपयोग के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। प्रदेश में 1 अगस्त 2026 से प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था (Prepaid Electricity Billing System) शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकारी विभागों को बिजली खपत से पहले अनुमानित बजट और जरूरत के अनुसार एडवांस राशि जमा करनी होगी।

रिचार्ज खत्म होने से पहले मिलेगा अलर्ट

नई व्यवस्था के अनुसार संबंधित विभागों को पहले बिजली उपयोग के लिए निर्धारित राशि जमा करनी होगी। राशि उपलब्ध रहने तक ही बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यदि किसी विभाग का रिचार्ज बैलेंस कम होने लगेगा तो सिस्टम के माध्यम से पहले ही इसकी सूचना दी जाएगी, ताकि समय पर राशि जमा कर बिजली आपूर्ति बाधित होने से बचाई जा सके।

बिजली खर्च में पारदर्शिता लाने की पहल

सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में बिजली के अनावश्यक उपयोग को नियंत्रित करना और बिजली बिलों के भुगतान में होने वाली देरी को समाप्त करना है। वर्षों से लंबित बिजली बिलों के भुगतान की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विभागों को बनानी होगी बेहतर बिजली उपयोग योजना

प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के बाद सभी सरकारी विभागों को अपने बिजली खर्च का आकलन कर बजट तैयार करना होगा। इससे बिजली खपत पर निगरानी बढ़ेगी और सरकारी धन के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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