सक्ती । इंस्टाग्राम से हुई पहचान के बाद नाबालिग से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर लगातार शोषण का आरोप
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 01.06.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता की आरोपी अभिषेक केवट, पिता शिव नंदन केवट, उम्र 27 साल, ग्राम पोता, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती (छ.ग.) से वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुई थी। दिनांक 22.12.2024 को पीड़िता के माता-पिता घर में नहीं थे, तब आरोपी उसके घर पहुंचा और “मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा” कहकर नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद बीच-बीच में घर आकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शादी से इंकार पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी, 28 मई 2026 की घटना का भी उल्लेख
दिनांक 28.05.2026 को सुबह करीब 11:00 बजे आरोपी पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर पोता सारसडोल रोड गोठान के पास ले गया। वहां पीड़िता द्वारा शादी नहीं करने पर शारीरिक संबंध बनाने का कारण पूछने पर आरोपी ने उसे शादी के लिए मजबूर करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी और गला दबा दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी जानकारी अपने माता-पिता को बताई, जिसके आधार पर थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई।
धारा 208/2026 सहित BNS व POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू
पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 208/2026 धारा 65(1), 351(3), 331(2) BNS तथा 4, 6 POCSO एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला बालिका संबंधी और गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।
घेराबंदी कर आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ में अपराध स्वीकार कर भेजा गया जेल
निर्देशों के पालन में पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश कर उसके घर से घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध घटित करना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को दिनांक 02.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।















































