पेट्रोल-डीजल खरीद पर लगी 200 लीटर की सीमा हटेगी, 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम

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रायपुर, 29 जून 2026। पेट्रोल और डीजल की खरीदारी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2026 से ईंधन खरीद पर लगी प्रति वाहन 200 लीटर की अधिकतम सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इस निर्णय के बाद वाहन मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी सीमा के पेट्रोल-डीजल की खरीद कर सकेंगे।

12 जून को लागू हुई थी अस्थायी सीमा

सरकार ने 12 जून को आदेश जारी कर रिटेल पेट्रोल पंपों से होने वाली ईंधन बिक्री पर नियंत्रण लगाया था। इसके तहत किसी भी वाहन के लिए एक दिन में अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीदने की सीमा तय की गई थी।

इस नियम के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स और बड़े वाहन संचालकों को ईंधन भरवाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

थोक खरीदारी पर रोक के लिए उठाया गया था कदम

सरकार का यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे थोक (Bulk) खरीदारी को नियंत्रित करना उद्देश्य था। कई बड़े खरीदार रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन ले रहे थे, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी।

इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 200 लीटर की सीमा लागू की गई थी।

1 जुलाई से सामान्य होगी व्यवस्था

अब बाजार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर यह सीमा लागू नहीं रहेगी।

फैसले से सबसे अधिक राहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक कंपनियों और लंबी दूरी के वाहन संचालकों को मिलेगी, जिन्हें एक बार में अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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