रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में ओवररेटिंग (अधिक दर पर बिक्री) की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा के आदेश पर गुरुवार को चार आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
रायपुर में निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनियमितता
आबकारी विभाग की जानकारी के अनुसार 11 जून को रायपुर के फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विक्रयकर्ता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचते हुए पाया गया।
जानकारी के अनुसार, 240 रुपये प्रति पाव की बजाय 500 रुपये में बिक्री की जा रही थी, यानी प्रति बोतल 20 रुपये अधिक वसूले गए।
इसके बाद संबंधित विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत मामला दर्ज किया गया।
लापरवाही पर आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
इस मामले में संबंधित क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी (वृत्त पण्डरी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की है।
खैरागढ़ में भी ओवररेटिंग का मामला सामने आया
इसी तरह खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की गंडई कम्पोजिट मदिरा दुकान में भी ओवररेटिंग का मामला सामने आया।
यहां विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा निर्धारित 240 रुपये के स्थान पर 250 रुपये में शराब बेची जा रही थी। इस पर भी मामला दर्ज किया गया है।
इस प्रकरण में संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को भी निलंबित किया गया है।
विभाग का सख्त संदेश
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने सभी जिलों में निरीक्षण और निगरानी को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
जांच और कार्रवाई जारी
आबकारी आयुक्त ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।















































