जग्गी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अमित जोगी को सरेंडर करने के हाईकोर्ट के आदेश को सतीश जग्गी ने सत्य की जीत बताया है।
बिलासपुर। जग्गी हत्याकांड को लेकर गुरुवार 2 अप्रैल को हाईकोर्ट अमित जोगी सरेंडर करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिविजन बेंच ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्व. रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा है कि, अंतत: सत्य की जीत हुई है।
श्री जग्गी ने कहा कि, आज हनुमान जयंती के दिन मुझपर उनकी विशेष कृपा हुई। मेरा और मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या पूरी हुई है। आखिरकार मेरे पाप को न्याय मिला है। इसके लिए मैं उन खलाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनका न्याय की इस यात्रा में मुझे सहयोग मिला। आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी को जेल जाना पड़ेगा, हालांकि मैं खुश तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने पिता को खोया है। मैं न्यायालय और सीबीई के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।
सीबीआई ने पेश की थी 11,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि, इस मामले में सीबीआई ने 11,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अमित जोगी के खिलाफ भी चार्ज लगा है। कोर्ट ने पहले अमित जोगी को इस केस में बरी कर दिया था, लेकिन अब दोबारा ओपन किया गया।















































