प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेट बढ़ी: छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, इसके बाद लगेगा सरचार्ज

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छत्तीसगढ़ में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब आम लोग अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकोओं को निर्देशित किया गया है।

CG Property Tax Date Extend: छत्तीसगढ़ में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब आम लोग अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकोओं को निर्देशित किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग के इस फैसले का उद्देश्य राजस्व वसूली के टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि अधिकांश निकाय अभी तक तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं।

1 मई से लगेगा 17% सरचार्ज

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 मई  से भुगतान करने पर 17% तक सरचार्ज देना होगा।

घर-घर जाकर होगी वसूली

बढ़ी हुई अवधि के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर टैक्स वसूली करेंगे और लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रेरित करेंगे।

रायपुर निगम लक्ष्य से पिछड़ा

रायपुर नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 369 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने का टारगेट रखा था, लेकिन 30 मार्च तक करीब 310 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं, जो कुल टारगेट का लगभग 84 प्रतिशत है।

राजधानी के 50 हजार लोगों ने भरा टैक्स

रायपुर निगम क्षेत्र में करीब 4 लाख करदाता हैं, जिनमें से साढ़े तीन लाख लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है, जबकि 40 से 50 हजार लोग अभी भी बाकी हैं। अधिकारियों को 30 अप्रैल तक इनसे वसूली कर लक्ष्य पूरा करना होगा।

टारगेट पूरा करने में इसलिए देरी

जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग के कर्मचारियों की व्यस्तता भी लक्ष्य पूरा न होने की एक बड़ी वजह मानी जा रही। पिछले महीनों में उन्हें कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ीं हैं। जिनमें विभिन्न सर्वे और अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल हैं।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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