रायपुर में सितंबर के 7 दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया आदेश

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धार्मिक पर्वों को देखते हुए पशुवध गृह और मांस की दुकानें रहेंगी बंद, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। आगामी धार्मिक पर्वों और त्योहारों को देखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सितंबर माह के सात निर्धारित दिनों में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शासन के निर्देशों के तहत इन विशेष तिथियों पर पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

पशुवध गृह और मांस की दुकानें रहेंगी बंद

नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित दिनों में शहर के सभी संबंधित पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय केंद्रों को बंद रखना अनिवार्य होगा। धार्मिक पर्वों के दौरान शांति एवं धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि में यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री अथवा पशुवध किया जाता पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को आदेश के पालन की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

त्योहारों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और शासन द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने मांस-मटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों और संचालकों से निर्धारित तिथियों में अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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