Railway UPS Pension: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, NPS वालों को मिलेगा UPS का विकल्प; जानिए पेंशन के नए नियम

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1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त NPS कर्मचारियों के लिए UPS का विकल्प, योगदान और पेंशन से जुड़े प्रावधान किए गए स्पष्ट

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को विकल्प के रूप में लागू किया गया है। रेलवे बोर्ड ने UPS के संचालन को लेकर अपने जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। UPS को NPS के तहत एक विकल्प के रूप में लागू किया गया है और इसके लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकल्प चुनना होता है।

किन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा UPS का विकल्प?

UPS का विकल्प मुख्य रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो NPS के अंतर्गत आते हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मचारी निर्धारित फॉर्म के जरिए UPS का विकल्प चुन सकते हैं।

रेलवे में NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए UPS के संचालन की प्रक्रिया को लेकर रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। पात्र कर्मचारी ऑनलाइन CRA पोर्टल या निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित कार्यालय के माध्यम से विकल्प जमा कर सकते हैं।

कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान

UPS व्यवस्था में कर्मचारी के योगदान और सरकार के योगदान से जुड़ी व्यवस्था निर्धारित की गई है। आपके दिए विवरण के अनुसार कर्मचारी बेसिक पे और DA का 10 प्रतिशत योगदान करता है। UPS से जुड़े योगदान और पेंशन लाभ की गणना निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर की जाती है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था NPS के मौजूदा ढांचे के भीतर UPS को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराती है।

10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन का प्रावधान

UPS के तहत 10 वर्ष की qualifying service पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी के लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। हालांकि पेंशन की वास्तविक राशि कर्मचारी की सेवा अवधि, अंतिम वेतन और UPS के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

इसलिए केवल 10 साल की सेवा पूरी करने को हर कर्मचारी के लिए समान पेंशन राशि की गारंटी के रूप में नहीं समझना चाहिए।

विकल्प नहीं चुना तो NPS में बने रहेंगे

रेलवे बोर्ड के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में UPS का विकल्प नहीं चुनता है, उसे NPS में ही जारी रहने वाला माना जाएगा। UPS का विकल्प चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से विकल्प

पात्र कर्मचारी UPS के लिए अपना विकल्प CRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन विकल्प चुनना संभव नहीं है तो निर्धारित फॉर्म संबंधित Head of Office या DDO के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। इसके बाद DDO और संबंधित कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड को CRA सिस्टम में अपडेट एवं सत्यापित किया जाता है।

फैमिली पेंशन और VRS के प्रावधान भी महत्वपूर्ण

UPS में केवल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ ही नहीं, बल्कि फैमिली पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इन मामलों में मिलने वाले लाभ संबंधित कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि और UPS के लागू नियमों के आधार पर तय होंगे।

कर्मचारियों के लिए जरूरी बात

रेलवे कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने से पहले अपनी NPS स्थिति, नियुक्ति की तारीख, qualifying service और लागू नियमों की जांच करनी चाहिए। रेलवे बोर्ड ने पात्र कर्मचारियों के लिए विकल्प प्रक्रिया और रिकॉर्ड अपडेट करने की व्यवस्था स्पष्ट की है।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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