इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक

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FRRO ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का दिया था निर्देश, अभिनेता ने नोटिस को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। इस नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का प्रवासी नागरिकता कार्ड (OCI) है। FRRO ने 14 अक्टूबर 2026 को उन्हें ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी कर 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा था। अभिनेता ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाए थे।

मनमानी कार्रवाई का लगाया आरोप

अपनी याचिका में इमरान खान ने नोटिस को मनमाना बताते हुए कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने नोटिस को निरस्त करने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसके प्रभाव पर रोक लगाने की मांग की थी।

सरकार की ओर से मिला आश्वासन

27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टालते हुए नोटिस को तब तक प्रभावी न रखने का निर्देश दिया।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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