4 नवंबर से होगी शुरुआत, घरघोड़ा समेत सात तहसीलों के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने से मिलेगी राहत
रायगढ़। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को राजस्व मामलों के निराकरण के लिए अब बार-बार जिला मुख्यालय रायगढ़ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा में कलेक्टर कैम्प कोर्ट शुरू करने का आदेश जारी किया है। इसकी शुरुआत 4 नवंबर 2026 से होगी। इसके बाद प्रत्येक बुधवार को घरघोड़ा में कैम्प कोर्ट आयोजित किया जाएगा।
इस कैम्प कोर्ट में घरघोड़ा के अलावा तमनार, लैलूंगा, मुकडेगा, धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसील से संबंधित राजस्व एवं अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों के लोगों को अपने प्रकरणों की सुनवाई के लिए रायगढ़ जिला मुख्यालय तक आने-जाने में होने वाली परेशानी और खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है।
जमीन से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई
कलेक्टर कैम्प कोर्ट में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत आने वाले प्रथम एवं द्वितीय अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों से जुड़े नगर पालिका अधिनियम के मामलों पर भी सुनवाई कर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।
दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सुविधा
घरघोड़ा में नियमित रूप से कैम्प कोर्ट लगने से दूरस्थ तहसीलों के लोगों को राजस्व संबंधी मामलों में सुनवाई के लिए जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत कम होगी। इससे लोगों के समय और धन की बचत होगी तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।






























