Jashpur News: जशपुर में 16 मृतकों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता, 64 लाख रुपये स्वीकृत

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कुएं, तालाब, नदी, बांध और अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मौतों के मामलों में राहत; प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रुपये देने की मंजूरी

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 16 लोगों के निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कुल 64 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।

16 प्रकरणों में स्वीकृत हुई सहायता राशि

जारी आदेश के मुताबिक, स्वीकृत सहायता के दायरे में कुएं, तालाब, नदी, बांध और अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मृत्यु के मामले शामिल हैं। शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इन प्रकरणों में पात्र मृतकों के निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

संकट की घड़ी में परिवारों को आर्थिक संबल

परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं है। हालांकि, शासन की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकती है।

राजस्व प्रावधानों के तहत मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए सहायता योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। जशपुर जिले में स्वीकृत यह राशि भी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत मंजूर की गई है। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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