रायपुर में 14 और 15 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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रायपुर। गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में दो दिनों के लिए मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 14 और 15 सितंबर को शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के चलते लिया गया फैसला

नगर निगम के अनुसार धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध के दौरान मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है।

नियम तोड़ा तो मौके पर होगी कार्रवाई

नगर निगम की टीम प्रतिबंध के दौरान शहर में निरीक्षण करेगी। यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचता हुआ पाया गया तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जा सकती है। संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

14 और 15 सितंबर तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के मुताबिक 14 सितंबर और 15 सितंबर को राजधानी में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निगम ने संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।

नियमों के पालन पर निगम की रहेगी नजर

नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित अवधि में निगरानी और जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्ती बरती जाएगी।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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