Imran Khan: इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई

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अभिनेता ने नोटिस को दी चुनौती, दावा—न प्रदर्शन में शामिल हुए और न ही आयोजकों से कोई संबंध

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभिनेता ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है। मामले में सोमवार को जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की। नोटिस के अनुसार, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है।

वकील ने अदालत में क्या दलील दी?

सोमवार को इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि अभिनेता को जारी नोटिस में 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, इसलिए मामले पर जल्द विचार करना जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या अभिनेता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इस पर उनके वकील ने कहा कि इमरान के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और वह महज दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं।

प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार

इमरान खान की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने संबंधित प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था और न ही प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोगों से उनका कोई संबंध है। उनके वकील के मुताबिक, अभिनेता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे भी नहीं थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया।

अभिनेता की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए इन तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया है।

केंद्र सरकार ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली है। ऐसे में मामले पर जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा गया।

इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय कर दी। साथ ही, इमरान खान को अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले अहम सुनवाई

इस मामले में 26 अक्टूबर की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अभिनेता को जारी नोटिस में देश छोड़ने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर बताई गई है। अब अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान अभिनेता की याचिका और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

Amit sahu
Author: Amit sahu

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